नई दिल्ली, मई 15 -- नई दिल्ली, का.सं.। कड़कड़डूमा अदालत ने वर्ष 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों के दौरान दुकानें जलाने से जुड़े मामले में 11 आरोपियों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल की अदालत ने कहा कि मामले में आरोपियों के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप को अभियोजन पक्ष ठोस सबूत के साथ साबित करने में विफल रहा है। इसलिए, सभी आरोपी संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। विशेष लोक अभियोजक नितिन राय शर्मा ने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से दंगों के पीड़ितों को मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है।

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