मऊ, नवम्बर 29 -- मऊ , संवाददाता। मुख्तार अंसार की पत्नी आफ्शा अंसारी की गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क सम्पत्ति के आदेश को शनिवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट राजीव कुमार वत्स ने पुष्टि कर दिया। क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार पाण्डेय ने बताया कि गैंगस्टर कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क सम्पत्ति के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसे न्यायालय ने आज पुष्टि करते हुए आदेश को सही ठहराया है। बताते चलें कि थाना दक्षिण टोला पुलिस ने आफ्शा अंसारी व अन्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया था। विवेचना में आफ्शा अंसारी द्वारा विवादित संपत्ति को अवैध तरीके से अर्जित होना बताया गया था, इसकी अनुमानित कीमत तीन करोड़ 36 लाख आंकी गई थी। विवेचक ने उक्त संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने के लिए अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को भेजा था । पुलिस अधीक...
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