सुल्तानपुर, दिसम्बर 11 -- सुलतानपुर, संवाददाता । एसीजेएम स्मृति चौरसिया ने छल कपट और उत्पीड़न के मामले में दोस्तपुर थानाध्यक्ष को महिला आरोपी पर मुकदमा करने का आदेश दिया है। याची के वकील अरविन्द सिंह राजा ने बताया कि पीड़ित सुधीर कुमार के खिलाफ एक महिला ने कई फर्जी मुकदमे दर्ज कराए और उसे प्रताड़ित व परेशान कर रही है। युवक पर दर्ज मुकदमों की जांच पुलिस ने की और आरोप गलत पाए जाने पर फाइनल रिपोर्ट दाखिल की थी। इसके बावजूद महिला झूठे आरोप लगाकर युवक को बार बार परेशान करती है। कोर्ट ने मामला गम्भीर मानते हुए 15 दिन में आरोपी महिला पर मुकदमा दर्ज कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।

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