नई दिल्ली, फरवरी 11 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। जनकपुरी में युवक की मौत मामले में द्वारका जिला अदालत ने दिल्ली पुलिस को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने जांच की प्रगति के साथ-साथ घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और उनकी कार्यशीलता की जानकारी भी मांगी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरजोत सिंह औजला की अदालत ने आदेश में जांच अधिकारी (आईओ) और थाना प्रभारी (एसएचओ) को 13 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में अब तक की जांच की स्थिति के साथ घटनास्थल को कवर करने वाले सीसीटीवी कैमरों की संख्या, उनकी स्थिति और कार्यप्रणाली का विवरण शामिल करने को कहा गया है। अदालत ने मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट के मद्देनजर दो ठेकेदारों को राहत प्रदान की ह...