आगरा, नवम्बर 29 -- एससीएसटी एक्ट कोर्ट ने सहावर के गांव तारापुर में हुई घर में घुसकर मारपीट की वारदात के नौ दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी नौ दोषियों को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए नौ-नौ हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सहावर पुलिस के अनुसार तारापुर के रहने वाले भगवानदास ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चंद्रभान आदि ने उसकी फसल नष्ट कर दी थी। जब उसने इसकी शिकायत ग्रामीणों से की तो 10 जून 2019 की शाम सात बजे चंद्रभान व उसके साथियों ने घर में घुसकर मारपीट की। आरोपियों ने उसे जाति सूचक शब्द भी कहे। पुलिस ने इस मामले में घर में घुसकर मारपीट, एससीएसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट धनंजय कुमार मिश्र ने इस मामले में आरोपी चंद्रभान, पुत्तूलाल, कैला...
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