फर्रुखाबाद कन्नौज, मई 4 -- फर्रुखाबाद। अपर जिला जज अंकित कुमार मित्तल ने एक मामले में दो सगे भाइयों को सात-सात साल की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही तीन तीन हजार रुपया जुर्माना भी ठोंका है। मोहम्मदाबाद कोतवाली में 28 अक्तूबर 2006 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। अजय कुमार की ओर से रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी कि उसका खेत का विवाद चल रहा है। खेत पर जबरन घूरा डाल दिया गया। अजय के भाई अनिल और उन्होंने जब घूरा डालने से मना किया तो सुदेश उर्फ पिंटू और उसके भाई सुनील उर्फ गुड्डू ने दरवाजे पर आकर गाली गलौज किया। गाली देने से मना किया तो उनके मकान पर चढ़ आये। तमंचा निकालकर जान से मारने की धमकी दी। मकान के छत की तरफ ताबड़तोड़ फायर किए। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने सुदेश उर्फ पिंटू और उसके भाई सुनील उर्फ गुड्डू निव...
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