शामली, मार्च 7 -- न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2000 में शामली कोतवाली पर इकराम निवासी गांव टपराना थाना झिंझाना के विरूद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास व 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2017 में कैराना कोतवाली पर सेवाराम निवासी गांव कुडाना कोतवाली शामली के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 4500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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