मुजफ्फर नगर, फरवरी 4 -- मुजफ्फरनगर, संवाददाता। लाखों के जेवरात व नगदी चोरी करने वाले आरोपी की जमानत का कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वही जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। अभियोजन के अनुसार गांव आदमपुर निवासी जगपाल ने थाने पर 20 नवम्बर 2024 को थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह घर पर सोया हुआ था। रात्रि में चोरों ने मकान से लाखों के जेवरात व नगदी चोरी कर ली। इस मामले पुलिस ने रवि निवासी जगदीश नगर थाना कोतवाली पानीपत को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट नम्बर तीन के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। इसके अलावा इसी कोर्ट ने जानलेवा हमले के मामले में आरोपी पारुल राणा निवासी युसुफपुर पीपलहेडा थाना खतौली की जमानत को भी ...