बस्ती, मई 23 -- बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा व सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने सर्जन को ऑपरेशन में लापरवाही बरतने का जिम्मेदार मानते हुए मरीज की पत्नी को तीन लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। 1.15 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देना होगा। मुंडेरवा के बरडाड़ की सुमित्रा विश्वकर्मा ने परिवाद दाखिल करके कहा था कि पति रामसुरेश के पित्त की थैली में पथरी थी। जिला अस्पताल में सर्जन डॉ. विजय तिवारी को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन का सलाह दी। 27 अगस्त 2019 को मरीज को भर्ती कर लिए पुरानी जांच के आधार पर ऑपरेशन कर दिया। तत्काल कोई जांच नहीं किए। मरीज के पेट में दर्द व सड़न होने लगी। पांच नवंबर 2019 को केजीएमसी में भर्ती कराया गया। 16 दिसंबर 2019 को मरीज डिस्चार्ज हुआ। अभी तक स्वस्थ नहीं हो पाया है। पर...