मधेपुरा, जून 27 -- मधेपुरा, विधि संवाददाता। एडीजे (1) विरेंद्र कुमार चौबे की कोर्ट से मिली सशर्त जमानत में न्यायिक आदेश पर खड़ा नहीं उतरने पर कोर्ट ने एक आरोपी की जमानत को रद्द कर दिया। उसके खिलाफ गैरजामानतीय वारंट निर्गत का करने का आदेश दिया है। मामला पति- पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। मामले में आरोपी सह परिवादनी के पति सुपौल वार्ड आठ निवासी एमबीबीएस डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद के द्वारा जिला जज की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका गत वर्ष दायर की गई थी। इस मामले को जिला जज की कोर्ट ने एडीजे (1) बीरेंद्र कुमार चौबे की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। कोर्ट ने डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद को सशर्त चार महीने के लिए जमानत पर छोड़ा। कोर्ट ने स्पष्ट कहा की जमानत अवधि के दौरान अगर पत्नी के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा तो पति के खिलाफ न्यायोचित आदे...