सुल्तानपुर, जून 1 -- सुलतानपुर। कोतवाली नगर के सिरवारा रोड निवासी आरोपी ब्रह्मादीन की गिरफ्तारी पर न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने रोक लगा दी है। अधिवक्ता मोइन अहमद ने बताया कि ब्रह्मादीन पर अन्य लोगों के साथ बैनामे में धोखाधड़ी का आरोप है। कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत मंजूर कर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

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