गाजीपुर, दिसम्बर 10 -- गाजीपुर, कार्यालय संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएमलए शक्ति सिंह की कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां अंसारी की शहर के देवढ़ी बल्लभदास स्थित 9.44 करोड़ की कुर्क की गई संपत्ति के डीएम के आदेश को बहाल रखा। कोर्ट ने आदेश के खिलाफ आफ्शा अंसारी की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। न्यायालय में आफ्शां अंसारी की ओर से उसके अधिवक्ता लियाकत अली ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। कहा था कि छह दिसंबर 2021 को जिला और पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत देवढ़ी बल्लभदास की भू-संपत्ति को कुर्क कर लिया। इस वाद में जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेज दी गई। डीएम कोर्ट ने आदेश बहाल रखा। इसके बाद यह वाद विशेष न्यायाधीश एमपी / एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित हो गई। जहां न्या...