नई दिल्ली, जनवरी 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम के भारत में 25 साल जेल की सजा पूरी करने के दावे पर सवाल उठाया और पूछा कि वह नवंबर 2005 में गिरफ्तारी के बाद से अवधि की गणना कैसे कर रहा है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के दोषी सलेम को 11 नवंबर 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कराया गया था। सलेम ने कहा कि भारत द्वारा पुर्तगाल को उसके प्रत्यर्पण के लिए दिए गए आश्वासन के अनुसार, उसकी सजा 25 साल से अधिक नहीं हो सकती। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सलेम की ओर से पेश हुए वकील से पूछा कि सबसे पहले, आप 2005 से 25 साल की गणना कैसे करते हैं? अदालत पिछले साल जुलाई में मुंबई हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सलेम की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कहा गया था कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होत...