मऊ, मई 18 -- मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक राजीव कुमार वत्स ने शनिवार को धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी अजय कुमार सिंह को सत्र न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया। साथ ही अदालत ने एक सप्ताह के अंदर सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। एडीजे ने यह आदेश अग्रिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर वादी मुकदमा की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई के बाद पारित किया है। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार कोपागंज थाना क्षेत्र के लैरोदोनवार गांव निवासी विनोद कुमार सिंह की तहरीर पर एसपी के आदेश के बाद सरायलखंसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें सरायलखंसी थाना क्षेत्र निवासी अजय कुमार सिंह को आरोपी बनाया गया था। मामले में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने अपने विरुद्ध दर्ज आपराधिक मुकदमों को...