झांसी, नवम्बर 7 -- गैर इरादतन हत्यारोपी का छह साल का कारावास झांसी। न्यायालय एडीजे/ एफटीसी(सीएंड डब्ल्यू) की अदालत ने गैर इरादतन हत्या का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को छह साल का कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बोड़ा निवासी इंद्रपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसका भाई संदीप सिंह घर के बाहर खड़ा था, तभी गांव में रहने वाले तीन लोग आए और उसके भाई से गाली गलौज की। मना करने पर भाई पर लाठी डंडों से हमला कर दिया था जिससे भाई घायल हो गया था। उपचार के दौरान संदीप की मौत हो गई थी। पुलिस ने गांव में रहने वाले मनोहर लाल, मुन्ना और धनश्याम दास के खिलाफ दफा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। बाद में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था। इसके बाद मामला अदालत में चला। सुनवाई के दौरान अभिय...