धनबाद, फरवरी 14 -- धनबाद, प्रतिनिधि झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शुक्रवार को सिविल कोर्ट प्रांगण में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें सड़क दुर्घटना व एनडीपीएस एक्ट पर प्रकाश डालते हुए कानून की बारीकियों की जानकारी दी गई। जिलास्तरीय मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्स्टेशन कार्यशाला का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालकृष्ण तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष रंजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश केके शुक्ला, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने किया। इस मौके पर न्यायाधीश बालकृष्ण तिवारी ने कहा कि समाज के प्रति हम सब की जिम्मेवारी है, जिसे समय पर पूरा करना हमारा कर्तव्य है। सड़क हादसे में समय पर कागजात कोर्ट में जमा नहीं करने के कारण मृतकों के परिजनों को मुआवजा नहीं मिल पाता है। ...