मैनपुरी, मई 1 -- न्यायालय के आदेशों का पालन न करने पर घिरोर थानाध्यक्ष को सीजेएम प्रथम कोर्ट की न्यायाधीश विभा धामा ने तलब किया है। पीड़ित ने जो शिकायत की थी उस शिकायत के लिए थाना प्रभारी को एक माह पहले निर्देश दिए गए थे लेकिन थाना प्रभारी ने निर्देशों पर अमल नहीं किया। इस मामले में तीन मई की तारीख लगाई गई है। विस्तृत आख्या भी देने को कहा गया है। घिरोर थाना क्षेत्र निवासी महिला ने कोर्ट से शिकायत की थी कि उसके पति सेना में नौकरी करते हैं। पति ने गांव निवासी एक महिला से जमीन का बैनामा करवाने के लिए इकरारनामा करवाया और 22 लाख रुपये दे दिए। इस महिला ने उसके पति के नाम बैनामा न करके दूसरी महिला के नाम बैनामा कर दिया और उसके रुपये भी वापस नहीं दिए। एसीजेएम ने आठ अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में तीन दिन में आख्या देने के निर्देश थाना प्रभ...
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