शाहजहांपुर, फरवरी 23 -- विकासखंड जैतीपुर की ग्राम पंचायत अगरोली में निलंबित उचित दर दुकान को आठ वर्ष बाद न्यायालय के आदेश पर बहाल कर दिया गया। ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर 6 अप्रैल 2018 को उचित दर विक्रेता सदावती की दुकान निलंबित की गई थी। निलंबन के बाद सदावती ने बरेली स्थित उपायुक्त खाद्य न्यायालय में अपील दायर की थी। अपीलीय आदेश के क्रम में मामले की दोबारा जांच कराई गई। पूर्ति निरीक्षक की जांच, कार्डधारकों के बयान और अभिलेखों के परीक्षण में शिकायतों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। जांच आख्या 15 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत की गई। इसके आधार पर पत्रावली जिलाधिकारी को भेजी गई, जहां से 4 फरवरी 2026 को अनुमोदन प्रदान किया गया। एसडीएम के आदेश पर दुकान का अनुबंध तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया। आदेश में यह भी उल्लेख है कि 3 अगस्त 2018...