हाथरस, जुलाई 6 -- कोर्ट के आदेश के बाद 33 बैनामा निरस्त -लहरा रोड स्थिति कॉलोनी में खरीदे लोगों ने प्लाट -रजिस्टार आफिस से निरस्त हुए 33 बैनामा हाथरस,कार्यालय संवाददाता। शहर की लहरा रोड स्थिति एक कॉलोनी और उसके आसपास खाली जमीन में जिन लोगों ने अपने हक में बैनामा कराये उन सभी बैनामा को रजिस्टार आफिस से निरस्त कर दिया गया है। राजीव गुप्ता ने लहरा रोड पर 42 बीघा जमीन को लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक शिकायत की। आरोप था कि 42 बीघा जमीन को नियम विरुद्व तरीके से वर्ष 2007 में एक महिला ने अपने नाम करा लिया। महिला ने फिर यह जमीन 33 लोगों के नाम कर दी। यह मामला कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाथरस के सब रजिस्टार ने सभी 33 बैनामा को निरस्त कर दिया है। इन 33 बैनामा में शहर के नामचीन लोगों के नाम शामिल है। तमाम मकान बन चुक...