आजमगढ़, जनवरी 31 -- आजमगढ़,संवाददाता। हाईकोर्ट में चल रहे एक प्रकरण के पत्रावली को संज्ञान में न लेने और कोर्ट में काउंटर न लगाने पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के प्रधान सहायक के खिलाफ डीआईओएस ने शुक्रवार को नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। इसके साथ ही प्रधान सहायक के निलंबन के लिए डीआईओएस ने संयुक्त शिक्षा निदेशक शासन को पत्र लिखा है। वर्ष 2020 में शिब्ली इंटर कालेज में कक्षा नौ से 12 वीं अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से प्रधानाचार्य और प्रबंधक द्वारा फीस लेने का आरोप माशिसं के जिलामंत्री पंकज कुमार सिंह,अबरार आदि लोगों ने लगाया था। विभाग की तरफ से उक्त आरोपों की जांच हुई थी। जांच में आरोप की पुष्टि हुई थी। वहीं विद्यार्थियों की फीस लेने समेत अन्य मामलों को लेकर हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है। डीआईओएस के अनुसार इस मामले में हाईकोर्ट...