लखनऊ, अक्टूबर 30 -- दुराचारी को दस साल की कैद लखनऊ, विधि संवाददाता। ट्यूशन पढ़ने गई नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले शरीफ को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने दस साल की कैद और 18 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी वकील सुखेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ठाकुरगंज निवासी 13 साल की किशोरी 22 सितंबर 2014 की सुबह घर के पास पढ़ने गई थी लेकिन वापस नहीं आई। नाबालिग की काफी खोजबीन की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना के दौरान 24 सितंबर को आरोपी को गिरफ्तार करके नाबालिग को बरामद किया था। धोखाधड़ी में जमानत खारिज लखनऊ,विधि संवाददाता। गाड़ी लीज पर लेकर प्रतिमाह निश्चित धनराशि देने का झांसा देकर वाहनों को हड़पने के आरोपी तरुण प्रताप सिंह की जमानत अर्जी को सत्र अदालत ने खारिज...