लखनऊ, दिसम्बर 6 -- लखनऊ। जमीन बेचने के नाम पर लाखों रुपए हड़पने के आरोपी विजय कुमार तिवारी की जमानत अर्जी एडीजे राहुल मिश्रा ने खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक माला घोष ने आशियाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी विजय कुमार तिवारी, अनुज मेहरोत्रा, शुभेंदु सरकार, रविंद्र सिंह सलूजा और इंद्र प्रकाश से मिलने उनकी फर्म एकुमेंन लीजिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्टर 22 मई 2014 को गई थी। जहां आरोपियों ने उसे 650 रुपए वर्गफुट की दर से 1500 वर्गफुट ज़मीन में निवेश करने और लाभ कमाने का लालच दिया। जिस पर उन्होंने आरोपियों के साथ अनुबंध किया और 10.85 लाख रुपये अदा किया। आरोप लगाया गया है कि पूरा पैसा अदा करने के बाद भी आरोपियों ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं की और जब पता किया तो जानकारी मिली की कंपनी के पास ज़मीन नहीं है। ई-रिक्शा चोरी के आरोपी को जमानत नह...