मेरठ, नवम्बर 16 -- कोर्ट के आदेश की अवमानना पर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने पल्लवपुरम थाना प्रभारी पर 50 रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माने की धनराशि थाना प्रभारी के वेतन से काटी जाएगी। इस संबंध में एसएसपी मेरठ व मुख्य कोषाधिकारी को पत्र प्रेषित किया है। पल्लवपुरम थाना प्रभारी के खिलाफ परिवार न्यायालय में धारा 388 बीएनएसएस 6 अगस्त 2022 से सस्थित किया गया था। वाद सस्थित किए जाने के बाद थाना प्रभारी पल्लवपुरम रमेश चंद्र शर्मा को नोटिस जारी किए गए, लेकिन नोटिस प्राप्ति के बाद थाना प्रभारी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। सात अगस्त को थाना पल्लवपुरम से उपनिरीक्षक कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट की तरफ से उनको वाद की प्रतिलिपि प्रदान की गई। इसके बाद 6 तारीखों व छह माह बीत जाने के बाद थाना प्रभारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए और न ही अपना प...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.