भदोही, जनवरी 9 -- भदोही, संवाददाता। न्यायालय ने धारा 60 आबकारी के दोषी को दोष सिद्धी के आधार पर कोर्ट उठने तक सजा सुनाई। साथ ही 33 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि 30 अगस्त 2022 को थाना ऊंज क्षेत्र के गोधना नहर पुलिया के पास से आरोपी राजेश्वर निवासी दरवासी थाना कोईरौना को एसआई रमाकांत सिंह यादव ने रात्रि चेकिंग के दौरान मुखबिरी सूचना पर हिरासत में लिया था। उस दौरान जमा तलाशी में देशी शराब बरामद किया गया था। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं एपीओ अभिषेक कुमार की प्रभावी पैरवी पर न्यायाधीश कमलेश कुमारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय भदोही ज्ञानपुर ने फैसला सुनाया। अवैध शराब तस्करी करने वाले अभियुक्त राजेश्वर को धारा 60 आबकारी अधिनिय...