आगरा, जुलाई 17 -- विद्युत बिल का पीड़ित वर्षों तक भुगतान करता रहा। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते कारोबार बंद हो जाने के कारण वह विद्युत बिल जमा नहीं कर सका। इस बीच विद्युत मीटर भी जल गया। सूचना देने के बाद भी विभाग ने नहीं बदला। लाखों का बकाया भेजने पर पीड़ित ने न्याय के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मामला दायर किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम सिकंदरा को बकाया बिल को निरस्त कर वादी से वर्तमान बिल का ही भुगतान लेने के आदेश दिए। वादी मुकेश कुमार निवासी सत्यमपुरम दौरेठा नंबर दो थाना शाहगंज ने अधिवक्ता राजवीर सिंह कठेरिया के माध्यम से वाद दायर कर आरोप लगाया कि उसने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम सिकंदरा से 10 अगस्त 2015 को एक किलोवाट का विद्युत कनेक्शन स्वीकृत करा वर्षों बिल का भुगतान किया।...
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