प्रयागराज, फरवरी 10 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। कोडीन युक्त कफ़ सिरप को नशे के लिए तस्करी करने के मुख्य आरोपी भोला जायसवाल को सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। कोर्ट ने उसकी जब्त की गई संपत्तियों को मुक्त करने का आदेश नहीं दिया बल्कि राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। भोला जायसवाल की ओर से प्रॉपर्टी रिलीज करने की मांग में दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति अजय भनोट एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिका का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व एजीए प्रथम परितोष कुमार मालवीय ने कहा कि याची का नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में कोडीन युक्त सिरप की सप्लाई नशे के लिए की जाती है। इस कारोबार से उसने करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति बनाई है। इसम...
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