प्रयागराज, फरवरी 11 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में एक और अग्रिम जमानत अर्जी खारिज़ कर दी है। कोर्ट ने कानपुर नगर के दवा कारोबारी वेद प्रकाश शिवहरे की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। शिवहरे पर अवैध तरीके के कोडीन युक्त कफ सिरप का कारोबार करने के आरोप में कानपुर के कलेक्टर गंज थाने में मुकदमा दर्ज़ है। ज़मानत अर्जी पर न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा ने सुनवाई की। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता निपुन सिंह का कहना था कि याची को गलत तरीके से फंसाया गया है। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है जबकि मामला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों की नज़ीरे भी प्रस्तुत की। ज़मानत अर्जी का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और एजीए प्रथम पर...