सुल्तानपुर, जुलाई 1 -- सुल्तानपुर। जिला पूर्ति अधिकारी जीवेश कुमार मौर्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कोटेदार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस कार्रवाई की अनुमति जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने दी। धम्मौर थाना क्षेत्र की पलिया ग्राम पंचायत के कोटेदार राजेश कुमार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन में हेरफेर की पुष्टि होने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। धम्मौर थाना अध्यक्ष अंजू मिश्रा ने बताया कि प्रकरण की विवेचना गुण-दोष के आधार पर की जा रही है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.