जामताड़ा, दिसम्बर 14 -- कोटपा एक्ट के तहत कटा दो का चालान कुंडहित प्रतिनिधि। रविवार को कुंडहित पुलिस द्वारा प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वार से 100 मीटर की परिधि में तंबाकू एवं प्रतिबंधित पान मसाला का सेवन करने के आरोप में दो दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधिकारी पंकज कुमार की टीम द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वार के निकट तंबाकू एवं पान मसाला बेचने के आरोप में मंटू मंडल तथा रामकुमार बाउरी के विरुद्ध कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए चालान काटा है। पुलिस अधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि कोटपा एक्ट के तहत अस्पताल के 100 मीटर के परिधि में तंबाकू एवं पान मसाला की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। दोनों दुकानदारों द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य क...