देहरादून, फरवरी 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने पहले के स्टे आदेश में बदलाव करते हुए उत्तराखंड में 11.5 किलोमीटर लंबी लालढांग-चिल्लरखाल सड़क के डामरीकरण को मंजूरी दे दी। इस फैसले से बड़ी आबादी को राहत मिलेगी। हालांकि अदालत ने एक शर्त भी रखी है, ताकि वन्यजीव कॉरिडोर में मौजूद पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके।सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश पलटा मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने पर्यावरण के नियमों के उल्लंघन के लिए सड़क परियोजना पर रोक वाले अपने 11 जनवरी, 2023 के आदेश में बदलाव किया। इस परियोजना में चमारिया मोड़ से सिगड़ी सोत क्षेत्र तक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील 4.5 किलोमीटर का हिस्सा भी शामिल है।ट्रक और डंपर नहीं चलाने की रखी शर्त यह जिम कॉर्बेट पार्क व ...