नई दिल्ली, नवम्बर 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने केरल के दो विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति पर सुधांशु धूलिया समिति की रिपोर्ट को राज्यपाल और कुलाधिपति राजेंद्र आर्लेकर द्वारा 'नहीं देखे जाने' पर नाराजगी जताई। अदालत ने शुक्रवार को कहा कि यह कोई साधारण कागज का टुकड़ा नहीं है और उन्हें इस पर निर्णय लेना ही होगा। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने केरल के राज्यपाल से एक सप्ताह में रिपोर्ट पर निर्णय करने और पांच दिसंबर को शीर्ष कोर्ट को निर्णय से अवगत कराने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब दिया जब केरल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने शिकायत की कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने न्यायमूर्ति धूलिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं डिजिटल विज्ञान, नव...