दिल्ली, अक्टूबर 2 -- जरूरी वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियां, दूध, अंडे आदि लेकर दिल्ली आने वाले कॉमर्शियल वाहनों को हरित शुल्क देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दस वर्ष पहले ऐसे वाहनों को दी गई पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क की छूट को खत्म कर दिया है। इससे दिल्ली आने वाली सब्जियों और दूध के दाम में बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की ओर से दाखिल अर्जी पर विचार करते हुए यह आदेश दिया। एमसीडी ने नौ अक्तूबर, 2015 को ऐसे वाणिज्यिक वाहनों को पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क भरने से छूट दी थी।एमसीडी का तर्क एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस छूट को खत्म करने की मांग करते हुए कहा कि इससे गंभीर कठिनाई हो रही है क्योंकि वाहनों को जांच के ...
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