गुड़गांव, दिसम्बर 2 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। कैरी बैग (थैले) के लिए ग्राहकों से शुल्क वसूलना दो कंपनियों को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाते हुए दो ग्राहकों को मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च के रूप में कुल 52 हजार का मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि सामान खरीदने के बाद कैरी बैग के लिए अलग से शुल्क लेना अनुचित व्यापार और व्यवहार है। सेक्टर-56 निवासी हरीश ने आयोग में याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने 10 मई 2024 को दुआ लिमा के स्टोर से एक हजार 647 का सामान खरीदा था। इसके लिए उनसे कैरी बैग के रूप में 18 लिए गए थे। इस मामले में कंपनी की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि आयोग के समक्ष पेश नहीं हुआ। आयोग के सदस्य खुशविंदर ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता हरीश को कैरी बैग के ...