लखनऊ, जुलाई 31 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में कैरिज बस अड्डा बनाने के लिए भूमि लेने पर स्टांप शुल्क में छूट दे दी है। प्रमुख सचिव स्टांप अमित गुप्ता इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक प्रदेश में बस अड्डों को स्थापित करने के लिए भूमि खरीदने तथा किसी भी औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटित होने पर स्टांप शुल्क में 100 फीसदी छूट मिलेगी। छूट संबंधित जिले के डीएम द्वारा जारी किए गए प्रोत्साहन पत्र के सत्यापन के बाद ही मिलेगी। स्टांप शुल्क के बाराबर धनराशि बैंक गारंटी संबंधित जिले डीएम के पक्ष में रजिस्ट्री के समय प्रस्तुत की जाएगी।
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