जमशेदपुर, फरवरी 23 -- उद्योगपति कैरव गांधी अपहरण मामले में बिहार के गयाजी से गिरफ्तार अर्जुन सिंह उर्फ आर्यन की जमानत अर्जी शनिवार को रद्द कर दी गई। जमशेदपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई थी। इससे पूर्व पटना से गिरफ्तार मोहन कुमार प्रसाद की जमानत को अदालत ने खारिज कर दिया था। बताया जाता है कि कैरव अपहरण कांड में पुलिस की छापेमारी के दौरान छत से कूदने के कारण अर्जुन सिंह उर्फ आर्यन जख्मी हो गया था। बिष्टूपुर पुलिस ने अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इनमें बिहार के कोलकाता और पंजाब के विभिन्न शहर के अपराधी शामिल हैं। पुलिस को दो और आरोपियों की तलाश है। मालूम हो कि एसिया उपाध्यक्ष देवांग गांधी के पुत्र कैरव गांधी का अपहरण 13 जनवरी की दोपहर बिष्टूपुर स्थित लिंक रोड से हुआ था। पुलिस ...