बरेली, जनवरी 9 -- बरेली, विधि संवाददाता। विशेष जज गैंगस्टर एक्ट तबरेज अहमद की विशेष कोर्ट में कैंट और बहेड़ी थानाक्षेत्र के दो गैंगस्टरों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। विशेष कोर्ट कैंट थाने के गैंगस्टर मुन्नालाल और बहेड़ी थाने के गैंगस्टर शकील अहमद को सश्रम दो-दो वर्ष क़ी कैद और पांच-पांच हजार के जुर्माना क़ी सजा सुनाई। एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल ने बताया कि वर्ष 2000 में बहेड़ी पुलिस ने शेरगढ़ थानाक्षेत्र के गांव बंजरिया जागीर के शकील अहमद और कैंट पुलिस ने वर्ष 2009 में क्षेत्र के गांव मिर्जापुर निवासी मुन्नालाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...