देहरादून, जनवरी 24 -- देहरादून। केरल हाईकोर्ट द्वारा फिजियोथेरेपिस्ट्स के नाम के साथ 'डॉ' और 'पीटी' लिखने पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज किए जाने से उत्तराखंड के फिजियोथेरेपिस्ट समुदाय ने राहत की सांस ली है। इस फैसले पर उत्तराखंड प्रांतीय भौतिक चिकित्सा सेवा संघ ने खुशी जाहिर कर इसे न्याय की जीत बताया है। हाईकोर्ट ने 22 जनवरी को इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन की याचिका खारिज कर दी। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. आलोक त्यागी (पीटी) ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अदालत के निर्णय से पेशे को लेकर फैला भ्रम अब समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशंस एक्ट, 2021 में पहले से ही स्पष्ट प्रावधान था, जिसे अब कोर्ट ने भी सही माना है। संघ के महासचिव डॉ. मुनिश रस्तोगी (पीटी) ने कहा कि यह फैसला फिजियोथेरेपिस्...