नई दिल्ली, अक्टूबर 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझालनादन की याचिका खारिज कर दी। याचिका में उन्होंने कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) से जुड़े कथित वित्तीय लेन-देन के संबंध में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनकी बेटी वीना विजयन के खिलाफ जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया था। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कांग्रेस विधायक की याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि हम लगातार कह रहे हैं कि आप अपनी राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के बीच लड़ें, अदालत में नहीं। वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने याचिका को राजनीति से प्रेरित नहीं पाया है और एक समय तो उन्होंने यह भी कहा कि इसमें कुछ ऐसा है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। कुझालनादन की याचिका 28 मार्च को केरल हाई...