वाराणसी, दिसम्बर 6 -- वाराणसी, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो, द्वितीय) नितिन पांडेय ने बहुचर्चित केबल संचालक पुष्कर शुक्ला हत्याकांड में बंटी सिंह उर्फ राज, पिंटू सिंह उर्फ दिलीप, विक्रम प्रताप सिंह उर्फ गोलू, भानु केशरी उर्फ गोलू और तेज नारायण सिंह उर्फ सल्टू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही पर 15- 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जबकि, धर्मेंद्र सिंह 'दीनू' और राहुल श्रीवास्तव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन की ओर से डीजीसी फौजदारी मुनीब सिंह चौहान, एडीजीसी संतोष सिंह, और वादी के अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी और अंशुमान त्रिपाठी ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार शिवपुर निवासी अभिषेक शुक्ला ने शिवपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि केबिल काटने के विवाद में 16 दिसम्बर 2012 को उसके भाई पुष्कर शुक्ला की लाठी डंडे प...