नई दिल्ली, मई 23 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य के खिलाफ वर्ष 2019 में सार्वजनिक संपत्ति को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के मामले में अदालत ने फोरेंसिक विशेषज्ञ से जवाब मांगा है। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने इस मामले में फोरेंसिक निदेशक को 6 जून तक जवाब देने को कहा है। अदालत ने यह आदेश तब पारित किया जब उन्हें सूचित किया गया कि मामले में एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस का रुख जानने के बाद अदालत इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 9 जून की तारीख तय की है। अदालत ने 11 मार्च को पुलिस को एक शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। इस शिकायत में संपत्ति विरुपण रोकथाम अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। केजरीवाल के अलावा अदालत ने पूर्व...