नई दिल्ली, जनवरी 13 -- नई दिल्ली, प्र. सं.। हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सत्र अदालत से मिली जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर 8 मई को सुनवाई करेगी। इस मामले में केजरीवाल पर आबकारी नीति में घोटाले का आरोप है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने निर्देश दिया कि इस बीच मामले में सत्र अदालत से रिकॉर्ड मंगाया जाए। जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो केजरीवाल के वकील ने पीठ से आग्रह किया कि इसे कुछ समय बाद लिया जाए, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता इस समय उपलब्ध नहीं है। केजरीवाल के वकील के दोपहर 3 बजे तक नहीं आने पर मामले की सुनवाई 8 मई तक टाल दी गई।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.