नई दिल्ली, दिसम्बर 22 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने केईसी इंटरनेशनल को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए बोलियों में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने 10 नवंबर 2025 को जारी आदेश के माध्यम से कंपनी को नौ महीने की अवधि के लिए अपनी निविदाओं में भाग लेने से रोक दिया था। केईसी इंटरनेशनल ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसकी याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश के तहत पीजीसीआईएल के उक्त आदेश को निलंबित रखा है। यह आदेश तब तक निलंबित रहेगा जब तक की पीजीसीआईएल के कारण बताओ नोटिस के जवाब में कंपनी द्वारा उठाए गए सभी तर्कों पर स्पष्ट रूप से विचार करते हुए कोई नया या पूरक आद...
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