लखनऊ, फरवरी 7 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को फौरी राहत दी है। न्यायालय ने मंत्री के खिलाफ एफआईआर लिखने के निचली अदालत के आदेश के विरुद्ध दाखिल उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के गोण्डा की एक सत्र अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। इसी के साथ न्यायालय ने सत्र अदालत को मामले को गुण-दोष के आधार पर निर्णित करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया कि अजय सिंह नाम के व्यक्ति ने गोंडा की स्थानीय अदालत से याची व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश प्राप्त कर लिया। अजय सिंह का आरोप है कि उसकी जमीन हड़पने के लिए मंत्री व उनके सहयोगियों ने धोखाधड़ी कारित की है तथा झूठा मुकदमा भी दर्ज करा ...
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