नई दिल्ली, जून 23 -- Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है। वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के बीच चयन करने की समयसीमा बढ़ा दी है। इसे 30 जून, 2025 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2025 कर दी गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह तय करने के लिए अधिक समय देने के लिए समयसीमा तीन महीने बढ़ा दी गई है कि वे UPS में जाना चाहते हैं या NPS के साथ बने रहना चाहते हैं। आज सोमवार एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए इसकी घोषणा की गई।'डेडलाइन बढ़ाने की थी मांग' प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "स्टेकहोल्डर्स से डेडलाइन बढ़ाने के अनुरोध मिले थे। ऐसे में सरकार ने यूपीएस के लिए विकल्प चुनने की समयसीमा तीन महीने और बढ़ाने का फैसला किया है। अब योग्य कर्मचारी, रिटायर कर्मचारी और दिवंगत रिटायर लोगों के कानूनी रूप से व...
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