नई दिल्ली, सितम्बर 15 -- UPS to NPS switch allowed: भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 2 सितम्बर 2025 को भारत राजपत्र में एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत केंद्रीय सिविल सेवा (यूनिफाइड पेंशन स्कीम - UPS नियम, 2025 को लागू किया गया है। इन नियमों का उद्देश्य उन केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करना है, जिन्होंने UPS को चुना है। अब सरकार ने 15 सितम्बर 2025 को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए स्पष्ट किया कि अब UPS में शामिल कर्मचारियों को एक बार NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में जाने का विकल्प दिया जाएगा। यह विकल्प केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकेगा और एक बार NPS चुन लेने के बाद कर्मचारी को दोबारा UPS में लौटने की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि इसका मकसद कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट की आर्थिक सुरक्षा बेहतर ...
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