नोएडा, जुलाई 18 -- ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददाता। कूड़े का उचित प्रबंधन न करने वाले बल्क वेस्ट जेनरेटर (अधिक मात्रा में कूड़ा उत्सर्जित करने वाले संस्थान) के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है। प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को लोट्स होलसेल पर 42 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक चेतराम सिंह ने बताया कि विभाग की टीम ने नॉलेज पार्क स्थित लोट्स होलसेल प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया। बल्क वेस्ट जेनरेटर की श्रेणी में होने के बावजूद कंपनी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार कूड़े को निस्तारित नहीं कर रही थी। इस पर 42 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की रकम तीन कार्य दिवस में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही एजली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट...