मथुरा, जनवरी 31 -- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी पर्यावरण संरक्षण नियमों के तहत खुले में कूड़ा जलाना दंडनीय अपराध है। इन्हीं नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई। इसी क्रम में शुक्रवार को वृंदावन क्षेत्र में आरके मिशन अस्पताल के सामने एक दुकानदार द्वारा खुले में कूड़ा जलाया जा रहा था। सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की। एनजीटी के दिशा-निर्देशों एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आरोपी दुकानदार परRs.500 का जुर्माना लगाया गया। नगर निगम ने सभी दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे कूड़ा जलाने जैसी गतिविधियों से बचें। भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने के साथ विधेयक करवाई दर्ज की जाएगी। नगर निगम सभी ना...
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