नई दिल्ली, मई 21 -- नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। कूड़ा उठाने के लिए संपत्ति कर के साथ उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर चार्ज) अब नहीं वसूला जाएगा। इस आदेश पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में बुधवार को निगम के सदन में सत्ता पक्ष के पार्षद निजी सदस्य विधेयक के तहत प्रस्ताव लाए। इसे सदन में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। सदन में पास हुए प्रस्ताव के तहत अब यूजर चार्ज वसूले जाने पर पुनर्विचार के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति का यूजर चार्ज पर फैसला आने और इस पर नीति बन जाने तक लोगों से इसे नहीं वसूला जाएगा। निगम ने बीते महीने सात अप्रैल को यूजर चार्ज वसूलने का आदेश जारी किया था। पांच घंटे तक चली सदन की कार्यवाही नगर निगम के सदन की बैठक बुधवार को ढाई बजे के बाद शुरू होकर शाम सात बजकर 28 मिनट तक चली। पांच घंटे तक सदन की कार्यवाही चली। इसे लेकर सत्...
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