बगहा, अगस्त 1 -- बेतिया ,विधि संवाददाता। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रिया कुमारी ने लगभग 30 वर्ष पुर्व एक कूट रचित आदेश न्यायालय में दाखिल करने के एक मामले में एक अभियुक्त को 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं सात हजार रुपए अर्थ दंड भी लगाया है। सजायाफ्ता बेतिया नगर थाना क्षेत्र के कोईरी टोला निवासी अख्तर हुसैन है। इसकी जानकारी सहायक अभियोजन पदाधिकारी लव कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि 5 मार्च वर्ष 1994 को तत्कालीन प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रामनाथ प्रसाद के न्यायालय में विचाराधीन वाद में अभियुक्त अख्तर हुसैन के द्वारा उच्च न्यायालय पटना में दायर सी डब्लू जे सी का एक आदेश फलक दाखिल किया था। जिस आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा वाद की अग्रेत्तर कार्यवाही को स्थगित किए जाने की बात कही थी। अभियुक्त द्वारा दाखिल उक्त आदेश फलक कू...
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