सुल्तानपुर, जुलाई 9 -- सुलतानपुर। धोखाधड़ी और छल कपट से कुतराजी की संपत्ति का कूटरचित वसीयत लिखाने के केस में सीजेएम कोर्ट में बुधवार को तीसरे गवाह से जिरह नहीं हो सकी। वादी पक्ष के वकील अरविन्द सिंह राजा ने बताया कि आरोपी आलोक मित्र, प्रमिला जायसवाल, अच्छेलाल जायसवाल और रघनश्याम जायसवाल जयसिंहपुर तहसील के अतरदसा निवासी राम प्रसाद जायसवाल ने मुकदमा दर्ज कराया था। बुधवार को वकीलों की हड़ताल के कारण तीसरे गवाह से जिरह नहीं हो सकी।
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